अमेठी. जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश के क्रम में यूरिया खाद की कालाबाजारी व बढ़ते दामों की शिकायत को लेकर कृषि विभाग व अन्य के अधिकारियों द्वारा साधन सहकारी समितियों व उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे ने बताया कि साधन सहकारी समिति चंदौकी विकासखंड शाहगढ़ के सचिव द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2020 से 20 जुलाई 2020 तक अपने ही परिवार के 3 सदस्यों कुसुम सिंह 387 बोरी, प्रतिमा सिंह 610 बोरी व केश कुमारी सिंह 400 बोरी यूरिया बिना पीओएस मशीन से विक्रय की। शिकायत जांचोपरांत सही पाए जाने पर उक्त सचिव फत्ते बहादुर के विरुद्ध मुंशीगंज थाने में एफआईआर संख्या-0274 दर्ज हो चुकी है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि यूरिया खाद को लेकर कहीं पर भी गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने बताया कि पीओएस मशीन आधार से बिक्री करने हेतु उपलब्ध कराई गई है जो उर्वरक विक्रेता बिना आधार के बगैर पीओएस मशीन बिक्री करते पकड़ा जाएगा या उसका पोर्टल के माध्यम से बाद में प्रकाश में आएगा तो उसका लाइसेंस निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध एफ0आइ0आर0 दर्ज कराई जाएगी।
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उर्वरक बिक्री केंद्रों पर कृषि विभाग ने की छापेमारी, खामियां मिलने पर सचिव पर एफआईआर दर्ज
अमेठी. जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश के क्रम में यूरिया खाद की कालाबाजारी व बढ़ते दामों की शिकायत को लेकर कृषि विभाग व अन्य के अधिकारियों द्वारा साधन सहकारी समितियों व उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे ने बताया कि साधन सहकारी समिति चंदौकी विकासखंड शाहगढ़ के सचिव द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2020 से 20 जुलाई 2020 तक अपने ही परिवार के 3 सदस्यों कुसुम सिंह 387 बोरी, प्रतिमा सिंह 610 बोरी व केश कुमारी सिंह 400 बोरी यूरिया बिना पीओएस मशीन से विक्रय की। शिकायत जांचोपरांत सही पाए जाने पर उक्त सचिव फत्ते बहादुर के विरुद्ध मुंशीगंज थाने में एफआईआर संख्या-0274 दर्ज हो चुकी है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि यूरिया खाद को लेकर कहीं पर भी गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने बताया कि पीओएस मशीन आधार से बिक्री करने हेतु उपलब्ध कराई गई है जो उर्वरक विक्रेता बिना आधार के बगैर पीओएस मशीन बिक्री करते पकड़ा जाएगा या उसका पोर्टल के माध्यम से बाद में प्रकाश में आएगा तो उसका लाइसेंस निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध एफ0आइ0आर0 दर्ज कराई जाएगी।
https://ift.tt/34IiAps August 30, 2020 at 07:52PM